केसे करे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कुछ ही मिनटो में
ड्राइविंग लाइसेंस
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| Driving license |
सड़कों पर कानूनी रूप से दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाने के लिए, भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। हालाँकि, एक स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस अभी तुरंत प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह एक अलग प्रोसेस है।
एक व्यक्ति जो भारत में किसी भी प्रकार के मोटर वाहन को चलाना चाहता है, उसे पहले अपने learner का लाइसेंस प्राप्त करना होगा। सीखने के लिए एक learner का लाइसेंस जारी किया जाता है। जारी किए गए learner लाइसेंस की वैधता 6 महीने की होती हैं इस समय की खत्म होने से पहले स्थायी लांइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ता हैं उसले बाद आपको एक निश्चित दिन दिया जाता हैं उस दिन आपको RTO ऑफिसर के सामने अपना ड्राइविंग स्किल दिखाना होता अगर आप सही पाए जाते हो तो आपको स्थायी लाइसेंस दे दिया जाता हैं , तो चलिए लाइसेंस बनाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौनसे हैं
Document Required for Driving licence
यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदन प्रक्रिया में कोई देरी नहीं है, जो दस्तावेज जमा करने हैं, उन्हें वैध और सही होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची है:
• आयु प्रमाण (दिए गए दस्तावेजों में से कोई भी एक)
- जन्म प्रमाणपत्र
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट
- 10 वीं कक्षा की अंकतालिका
जन्म तिथि के साथ किसी भी कक्षा के लिए किसी भी स्कूल से प्रमाण पत्र मुद्रित करें
• DL के लिए आवश्यक पते का प्रमाण:
✓ पते का स्थायी प्रमाण (निम्नलिखित में से कोई भी):
- पासपोर्ट
- आधार कार्ड
- स्व-स्वामित्व वाले घर का समझौता
- बिजली बिल (आवेदकों के नाम जारी)
- एलआईसी बांड
ऑनलाइन आवेदन के लिए अलग अलग राज्यो के वेबसाइट उपलब्ध की गई हैं
Link to apply for driving license >>http://parivahan.gov.in
- आवेदन पत्र की पूर्ती किया जाना।
- दस्तावेज अपलोड करना ।
- नवीनतम फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना।
- लर्निंग लाईसेंस टेस्ट हेतु दिनांक एवं समय चयन करना ।
- फीस भुगतान ।
- लर्निंग लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्ठियां पूर्ण करने के उपरांत “Submit” करें ।
- पोर्टल पर आवेदन पत्र Submit करने के लिए confirmation हेतु प्रदर्शित ‘YES’ विकल्प का चयन करें।
- YES का चयन करने के उपरांत आपके द्वारा प्रविष्ठ किये गये मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होगा।
- Acknowledgement Slip प्रदर्शित होगी जिसे प्रिन्ट कर अपने पास सुरक्षित रखें एवं कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- आयु प्रमाण पत्र (नियम 4 केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार)
- निवास का प्रमाण पत्र (नियम 4 केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार)
- फॉर्म 1/1-A (जो लागू हो)
- दस्तावेजों को ग्रे स्केल में स्केन करें ।
- फाइल का साईज 1 MB से अधिक नहीं हो।
- स्केन फाइल का JPG/JPEG/PDF फॉर्मेट होना चाहिए।
- स्केन फाइल का JPG/JPEG फॉर्मेट होना चाहिए।
- स्केन फाइल का साईज 10-20 KB से अधिक नहीं हो।
- चयनित दिनांक एवं समय स्लिप को प्रिन्ट करें।
- दस्तावेजों की मूल प्रतियों सहित चयनित दिनांक को समय से 15 मिनट पूर्व संबंधित परिवहन कार्यालय में संपर्क करें।
- आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने की स्थिति में चयनित दिनांक को निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व संबंधित परिवहन कार्यालय में अपलोड किये गये दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ उपस्थित हों।
- आवेदक को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
- ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत प्रक्रिया का कोई चरण अपूर्ण होने की स्थिति में कार्यालय में उस चरण से संबंधित कार्यवाही को पूर्ण करने हेतु निर्धारित काउंटर पर उपस्थित होकर उन्हें पूर्ण करवाना होगा ।
- कार्यालय में परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा आवेदक के मूल दस्तावेज सत्यापन के पश्चात तत्समय आवेदक को लौटा दिये जायेंगे।
- कार्यालय में आपका फोटो एवं हस्ताक्षर capture किये जायेगे।
- परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा लर्निंग लाइसेंस टेस्ट हेतु पासवर्ड जारी किया जायेगा जो कि आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर SMS के दवारा प्राप्त होगा।
- परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा कार्यालय में टच स्क्रीन कियोस्क पर गोपनीय PIN एवं आवेदक को प्राप्त पासवर्ड प्रविष्ठ कर अपनी देख रेख में लर्निंग लाइसेंस टेस्ट आयोजित किया जायेगा।
- लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में सफल होने की स्थिति में कार्यालय द्वारा आवेदक को लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा।

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